व्यापार: अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (यूएससीआईएस) ने नई गााइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि इंप्लॉयर्स को एच-1बी वीजा आवेदनों के लिए 100,000 डॉलर की पिटीशन फीस कब देनी होगी और वे छूट कैसे प्राप्त कर सकते हैं. यह स्पष्टीकरण 19 सितंबर, 2025 को जारी व्हाइट हाउस की उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें अमेरिका के बाहर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दायर की गई नई एच-1बी पीटिशंस पर एकमुश्त शुल्क लगाने की बात कही गई थी.
किसे देनी होगी एक लाख डॉलर की फीस
यह शुल्क 21 सितंबर, 2025 को या उसके बाद दायर की गई नई H-1B पीटिशंस पर लागू होगा, जो अमेरिका से बाहर रहने वाले कर्मचारियों या उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी पीटिशंस स्वीकृत होने से पहले देश छोड़ना होगा. यह एकमुश्त अतिरिक्त शुल्क है, जो रेगुलर H-1B दाखिल करने और प्रोसेसिंग फीस से अलग है.
USCIS के अनुसार, इस फीस का उद्देश्य उस प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोकना है, जो अमेरिकी इंप्लॉयर्स को टेक, रिसर्च और हेल्थ सर्विस जैसे सेक्टर्स में स्क्ल्डि फॉरेन प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने की अनुमति देता है.
किसे मिल गई है छूट?
वैलिड नॉन-इमिग्रेंट्स स्टेटस के तहत पहले से ही अमेरिका में रह रहे विदेशी कर्मचारियों, जिनमें F-1 छात्र वीज़ा धारक भी शामिल हैं जो H-1B में कंवर्ट हो रहे हैं, को 100,000 डॉलर की फीस नहीं देनी होगी. जो लोग पहले से ही अमेरिका में वैलिड स्टेटस के साथ हैं – जैसे कि F-1 छात्र जो H-1B में परिवर्तित हो रहे हैं, या H-1B कर्मचारी जो अपना प्रवास बढ़ा रहे हैं – उन्हें स्वतः ही छूट मिल जाएगी.
USCIS ने स्पष्ट किया है कि यह फीस “अमेरिका में किसी विदेशी के लिए संशोधन, स्टेटस चेंज, या प्रवास विस्तार का अनुरोध करने वाली किसी भी याचिका पर लागू नहीं होगा, जहां विदेशी को ऐसा संशोधन, परिवर्तन, या विस्तार प्रदान किया गया हो. यह छूट देश के भीतर विस्तार, संशोधन, या नियोक्ता परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले वर्तमान H-1B वीज़ा धारकों को भी कवर करती है.
छूट के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नई H-1B पीटिशंस दाखिल करने वाले नियोक्ता छूट का अनुरोध कर सकते हैं यदि वे यह साबित कर सकें कि कर्मचारी की उपस्थिति राष्ट्रीय हित में है, और इस पद के लिए कोई योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है. छूट का अनुरोध H-1B याचिका के साथ USCIS ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जाना चाहिए, जो शुल्क के अधीन याचिकाओं के भुगतान को भी प्रोसेस करता है.
- जरूरी डॉक्युमेंट्स
- एक औपचारिक पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि आवेदक की भूमिका अमेरिकी राष्ट्रीय हित में कैसे है.
- इस बात का प्रमाण कि कोई भी अमेरिकी कर्मचारी नौकरी के लिए उपलब्ध या योग्य नहीं है.
- इस बात का प्रमाण कि विदेशी कर्मचारी सभी H-1B पात्रता और प्रमाणपत्र आवश्यकताओं को पूरा करता है.
- सहायक दस्तावेज़ जैसे भर्ती रिकॉर्ड, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन, या यह दर्शाने वाले प्रमाण कि भूमिका आवश्यक सेवाओं में योगदान देती है – उदाहरण के लिए, पब्लिक हेल्थ, वैज्ञानिक अनुसंधान, या शिक्षा.
कैसे होगा आंकलन?
यूएससीआईएस छूट अनुरोधों की प्रत्येक मामले में समीक्षा करेगा. एजेंसी यह आकलन करेगी कि क्या नौकरी अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है और क्या इंप्लॉयर किसी समान अमेरिकी कर्मचारी के लिए वास्तविक नियुक्ति कठिनाई दर्शा सकता है. उद्योग-व्यापी या व्यवसाय-विशिष्ट छूट की घोषणा नहीं की गई है. होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (डीएचएस) अपने विवेकानुसार, “यदि रोज़गार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हित में माना जाता है” तो छूट प्रदान कर सकता है.
यूएससीआईएस के अनुसार, होमलैंड सुरक्षा सचिव द्वारा 100,000 डॉलर के भुगतान में छूट अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में दी जाती हैं, जहां सचिव ने यह निर्धारित किया हो कि किसी विशेष विदेशी कर्मचारी की संयुक्त राज्य अमेरिका में एच-1बी कर्मचारी के रूप में उपस्थिति राष्ट्रीय हित में है, उस पद को भरने के लिए कोई अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, वह विदेशी कर्मचारी संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या कल्याण के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है, और यह कि याचिकाकर्ता नियोक्ता को विदेशी की ओर से भुगतान करने के लिए बाध्य करना संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर करेगा.
यूएससीआईएस ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता नियोक्ता, जो मानते हैं कि उनके विदेशी कर्मचारी इस उच्च सीमा को पूरा करते हैं, वे अपना अनुरोध और सभी सहायक साक्ष्य H1BExceptions@hq.dhs.gov पर भेजकर छूट की मांग कर सकते हैं. चूंकि दिशानिर्देश अभी भी विकसित हो रहे हैं, इसलिए नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे छूट की मांग करते समय विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत करें और अपने क्लेम के सपोर्ट में दस्तावेज तैयार रखें. 100,000 डॉलर की फीस का नियम 21 सितंबर, 2025 को पूर्वी समयानुसार सुबह 12:01 बजे से प्रभावी हो गया है.
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